एनएसई ने अवैध ट्रेडिंग योजनाओं के खिलाफ निवेशक चेतावनी जारी की

एनएसई ने अवैध ट्रेडिंग योजनाओं के खिलाफ निवेशक चेतावनी जारी की
एनएसई की निवेशक चेतावनी

भारतीय शेयर बाजार में अनधिकृत ट्रेडिंग सेवाओं और गारंटीड रिटर्न के दावों को लेकर जोखिम बढ़ने के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को सतर्क रहने को कहा है। एक्सचेंज ने कहा कि ऐसे मंच कानूनन प्रतिबंधित हैं और इनसे जुड़े विवादों में आधिकारिक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं होगा।

हाइलाइट्स

  • एनएसई ने 'Garg Traders', 'Protraders' और 'BULL EYE TRADERS GROUP' जैसी अवैध ट्रेडिंग योजनाओं व चैनलों के खिलाफ निवेशक चेतावनी जारी की।
  • एससीआरए, 1956 की धारा 23(1) के अंतर्गत उल्लंघन पर दस वर्ष तक कैद या 25 करोड़ रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों का जोखिम है।
  • एनएसई ने बताया कि अवैध प्लेटफॉर्म पर निवेश करने वाले निवेशकों को विवाद समाधान व शिकायत निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलेगा।

चेतावनी का दायरा और कानूनी जोखिम

जैसा कि NSE India नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के हवाले से बताया, "इमरान", "हर्ष" और "विजय" नाम के कुछ लोग "Garg Traders" और "Protraders" से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं और मोबाइल नंबर 7090919199, 7505950600 और 9345958844 के जरिए काम कर रहे हैं। एक्सचेंज ने कहा कि "BULL EYE TRADERS GROUP" नाम के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रतिभूति बाजार से जुड़े टिप्स, निवेश पर सुनिश्चित या गारंटीड रिटर्न, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगकर अकाउंट हैंडलिंग सेवाएं, तथा डब्बा या अवैध ट्रेडिंग सेवाएं दी जा रही हैं।

एनएसई ने निवेशकों को ऐसी किसी भी योजना या उत्पाद की सदस्यता न लेने की सलाह दी है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं। एक्सचेंज ने इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराने की भी जानकारी दी।

एससीआरए, 1956 की धारा 23(1) के तहत, धारा 13, 16, 17 या 19 का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या इकाई पर अभियोजन चलाया जा सकता है। दोषसिद्धि होने पर दस वर्ष तक की कैद, 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है।

निवेशकों के लिए सत्यापन और संरक्षण सीमाएं

एक्सचेंज ने कहा कि निवेशक ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कारोबार न करें, क्योंकि इन्हें न तो मंजूरी मिली है और न ही एनएसई का समर्थन प्राप्त है। निवेशकों को किसी भी अनधिकृत पक्ष के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, खासकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, साझा करने से बचने की सलाह दी गई है।

पंजीकृत सदस्य और उनके अधिकृत व्यक्तियों का विवरण जांचने के लिए एनएसई ने अपनी वेबसाइट पर "Know/Locate your Stock Broker" सुविधा उपलब्ध कराई है। एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित योजनाओं से जुड़े विवादों में निवेशकों को एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलेगा।

हमारी पिछली रिपोर्ट में एनएसई की ‘Bull Eye Traders Group’ टेलीग्राम चैनल को लेकर जारी चेतावनी पर बताया गया था, जिसमें चैनल पर डब्बा/अवैध ट्रेडिंग सेवाएं देने और निवेशकों से दूर रहने की सलाह का उल्लेख था। उस लेख में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे अनधिकृत मंच एनएसई के पंजीकृत सदस्य/अधिकृत व्यक्ति नहीं होते, इनके खिलाफ पुलिस शिकायत की जा सकती है और SCRA, 1956 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

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