Sanjeev Sanyal ने EPFO निकासी नियमों में बड़े बदलाव की जानकारी दी

Sanjeev Sanyal ने EPFO निकासी नियमों में बड़े बदलाव की जानकारी दी
EPFO निकासी नियमों में बड़ा बदलाव

Sanjeev Sanyal के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (VRS), दिव्यांगता या प्रवास की स्थिति में खाताधारक पूरी निकासी कर सकते हैं। 55 वर्ष की आयु पर भी पूरी निकासी संभव होगी, वहीं बेरोजगारी की स्थिति में 75% निकासी की अनुमति दी गई है। सभी दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि अधिकारी इसमें विलंब करते हैं, तो 12% का दंडात्मक ब्याज उनकी वेतन से EPFO आयुक्त के माध्यम से वसूला जाएगा। इन बदलावों से खाताधारकों को त्वरित और पारदर्शी सेवा मिलेगी।

Sanjeev Sanyal has previously highlighted regulatory steps to improve financial access. He noted that SEBI simplified the process for share inheritance by easing document requirements for 30,000 investor accounts (full article). In a separate update, Sanyal reported on IMD’s use of new satellite technology to enhance monsoon forecasting for financial planning (full article).

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