NSE ने निवेशक सुरक्षा के लिए फर्जी खाता संचालन सेवाओं पर चेतावनी जारी की

NSE ने निवेशक सुरक्षा के लिए फर्जी खाता संचालन सेवाओं पर चेतावनी जारी की
NSE की सुरक्षा चेतावनी

भारत के पूंजी बाजार में निवेशक सुरक्षा पर जोर बढ़ने के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कथित खाता संचालन सेवाओं की पेशकश करने वाले एक अनधिकृत व्यक्ति के बारे में सावधानी बरतने को कहा है। एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि शेयर बाजार में सांकेतिक, आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न देने वाली ऐसी योजनाएं कानूनन प्रतिबंधित हैं और इनमें भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम पर होती है।

हाइलाइट्स

  • नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर 7424893664 और टेलीग्राम चैनल 'CRUDE OIL COMMODITY MCX TRADE' और 'NIFTY DESK' द्वारा संचालित फर्जी खाता संचालन सेवाओं पर चेतावनी जारी की।
  • एनएसई ने स्पष्ट किया कि संबंधित इकाई न तो एक्सचेंज की पंजीकृत सदस्य है और न ही किसी अधिकृत सदस्य के रूप में दर्ज है, निवेशकों को ऐसे प्रस्तावों से दूर रहने की सलाह दी।
  • एक्सचेंज ने बताया कि फर्जी योजनाओं में लेनदेन करने पर निवेशक संरक्षण, विवाद निवारण या शिकायत समाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

अनधिकृत सेवा और एक्सचेंज की चेतावनी

According to NSE India, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार, मोबाइल नंबर 7424893664, टेलीग्राम चैनल “CRUDE OIL COMMODITY MCX TRADE” और “NIFTY DESK” नामक चैनल के माध्यम से एक व्यक्ति निवेशकों को खाता संचालन सेवाएं दे रहा है। एक्सचेंज ने निवेशकों को ऐसी किसी भी योजना या उत्पाद से दूर रहने की सलाह दी है, जिसमें शेयर बाजार में सांकेतिक, आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न का दावा किया जाता है।

एनएसई ने यह भी कहा है कि संबंधित इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की पंजीकृत सदस्य नहीं है और न ही किसी पंजीकृत सदस्य की अधिकृत व्यक्ति के रूप में दर्ज है। निवेशकों को अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड, किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी गई है।

निवेशकों के लिए जांच प्रक्रिया और जोखिम

एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर “Know/Locate your Stock Broker” सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए निवेशक पंजीकृत सदस्य और उनके अधिकृत व्यक्तियों का विवरण जांच सकते हैं। ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए क्लाइंट बैंक खातों का विवरण भी इसी लिंक पर प्रदर्शित होता है, ताकि निवेशक किसी व्यक्ति या इकाई से लेनदेन से पहले सत्यापन कर सकें।

एनएसई ने कहा है कि ऐसी प्रतिबंधित योजनाएं एक्सचेंज द्वारा न तो अनुमोदित हैं और न ही समर्थित। निवेशकों को यह भी आगाह किया गया है कि ऐसे मामलों में विवाद होने पर एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण, एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र और एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Jeevan Suraksha Group of Companies पर कथित अवैध जमा/पोंजी जैसी योजनाओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का विवरण दिया गया था, जिसमें समूह और उसके निदेशकों से जुड़ी 5.54 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गईं। रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों से बिना वैध अनुमति असामान्य रिटर्न का वादा कर बड़ी राशि जुटाने और धन के कथित दुरुपयोग/परतें बनाने के संकेत मिले, जबकि जांच आगे जारी है।

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