NSE ने गैर-पंजीकृत निवेश योजना पर चेतावनी जारी की

NSE ने गैर-पंजीकृत निवेश योजना पर चेतावनी जारी की
एनएसई की सख्त चेतावनी

भारत के शेयर बाजार में निवेशकों को लुभाने वाली गारंटीड रिटर्न योजनाओं पर नियामकीय सतर्कता बढ़ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने निवेशकों को ऐसी एक कथित योजना से दूर रहने और अपने ट्रेडिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी है.

हाइलाइट्स

  • NSE ने 'Susant' और 'King of Nifty' द्वारा गैर-पंजीकृत DEMATE ACCOUNT HANDLING Telegram चैनल के जरिये गारंटीड रिटर्न की पेशकश पर निवेशकों को चेताया।
  • NSE ने स्पष्ट किया कि यह इकाई या व्यक्ति पंजीकृत सदस्य या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
  • ऐसी गैर-पंजीकृत योजनाओं में निवेश का जोखिम व नुकसान पूरी तरह निवेशकों पर है, और विवाद की स्थिति में ब्रोकर संरक्षण व शिकायत निवारण उपलब्ध नहीं होगा।

कथित योजना और एक्सचेंज की चेतावनी

जैसा कि NSE India द्वारा बताया गया है, NSE की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, “Susant” नाम का एक व्यक्ति “King of Nifty” नामक इकाई से जुड़ा होने का दावा करते हुए मोबाइल नंबर “6375802600” और “DEMATE ACCOUNT HANDLING” नाम के Telegram चैनल के माध्यम से निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश पर सुनिश्चित या गारंटीड रिटर्न तथा अकाउंट हैंडलिंग सेवाएं दे रहा है।

एक्सचेंज ने कहा कि शेयर बाजार में सांकेतिक, सुनिश्चित या गारंटीड रिटर्न देने वाली किसी भी योजना या उत्पाद की पेशकश कानूनन प्रतिबंधित है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी किसी भी व्यक्ति या इकाई की योजना में शामिल न हों और अपना यूजर आईडी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें.

NSE ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति या इकाई उसके किसी पंजीकृत सदस्य या किसी पंजीकृत सदस्य के अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर “Know/Locate your Stock Broker” सुविधा का उल्लेख करते हुए कहा कि निवेशक किसी ब्रोकर, अधिकृत व्यक्ति और क्लाइंट बैंक खातों का सत्यापन वहीं से कर सकते हैं।

निवेशकों के लिए जोखिम और उपलब्ध सुरक्षा का अभाव

एक्सचेंज ने कहा कि इस तरह की प्रतिबंधित योजनाओं में भागीदारी पूरी तरह निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर आधारित होगी, क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत हैं और न ही समर्थित।

NSE के मुताबिक, ऐसी योजनाओं से जुड़े विवादों की स्थिति में निवेशकों को एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण लाभ, एक्सचेंज की विवाद निपटान व्यवस्था और एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इस चेतावनी का व्यापक संकेत यह है कि निवेशकों को केवल पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के साथ ही लेनदेन करना चाहिए और धन हस्तांतरण से पहले पहचान तथा बैंक विवरण की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

हमारी पिछली रिपोर्ट में एनएसई की अवैध ट्रेडिंग योजनाओं और टेलीग्राम चैनलों पर जारी चेतावनी पर चर्चा की गई थी, जहां निवेश पर ‘गारंटीड रिटर्न’ का दावा, अकाउंट हैंडलिंग और लॉगिन आईडी/पासवर्ड मांगने जैसी गतिविधियां सामने आई थीं। उस लेख में बताया गया था कि ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म एनएसई के पंजीकृत सदस्य/अधिकृत व्यक्ति नहीं होते और इनके साथ जुड़ने पर निवेशकों को एक्सचेंज की विवाद समाधान व शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता, साथ ही SCRA, 1956 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

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