NSE ने निवेश पर गारंटीड रिटर्न के दावों पर चेतावनी जारी की
भारत के पूंजी बाजार में निवेशकों को अनधिकृत निवेश सेवाओं से सतर्क रहने की नई सलाह दी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि शेयर बाजार में तयशुदा या गारंटीड रिटर्न का प्रस्ताव कानूनन प्रतिबंधित है और ऐसे प्रस्तावों से जुड़े जोखिम पूरी तरह निवेशकों पर पड़ते हैं।
हाइलाइट्स
- NSE ने चेतावनी दी कि 'Ganesh Patidar' और 'Pawan' नामक व्यक्ति Tradex इकाई से जुड़े होकर गारंटीड रिटर्न देने का दावा कर रहे हैं।
- Tradex और संबंधित व्यक्ति/इकाई न तो NSE के पंजीकृत सदस्य हैं और न ही अधिकृत व्यक्ति, जिससे निवेश पर सुरक्षा नहीं मिलेगी।
- ऐसी प्रतिबंधित योजनाओं में निवेश से एनएसई के निवेशक संरक्षण, विवाद निवारण व शिकायत निवारण लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।
ट्रेडेक्स नाम से चल रही गतिविधियों पर एक्सचेंज की चेतावनी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार (NSE), एक्सचेंज के संज्ञान में यह बात आई है कि “Ganesh Patidar” और “Pawan” नाम के व्यक्ति “Tradex” नामक इकाई से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं और मोबाइल नंबर “6265034012”, “Tradex” नाम के टेलीग्राम चैनल तथा “TradeX” यूजरनेम “@YourTradeX” के जरिए निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से जुड़ी टिप्स, निवेश पर आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न और अकाउंट हैंडलिंग सेवाएं दे रहे हैं।एक्सचेंज ने निवेशकों को ऐसे किसी भी व्यक्ति या इकाई की योजना या उत्पाद से दूर रहने की सलाह दी है जो शेयर बाजार में सांकेतिक, आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न की पेशकश करे। NSE ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति या इकाई उसके किसी पंजीकृत सदस्य या किसी पंजीकृत सदस्य के अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।
निवेशकों को यह भी कहा गया है कि वे अपना ट्रेडिंग यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर “Know/Locate your Stock Broker” सुविधा का हवाला दिया है, जहां पंजीकृत सदस्यों, उनके अधिकृत व्यक्तियों और ग्राहकों से धन प्राप्त या भुगतान के लिए नामित बैंक खातों का विवरण जांचा जा सकता है।
निवेशक सुरक्षा और विवाद निवारण पर असर
एक्सचेंज ने कहा कि इस तरह की प्रतिबंधित योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होगी, क्योंकि ऐसी योजनाएं एक्सचेंज द्वारा न तो स्वीकृत हैं और न ही समर्थित। इसका मतलब यह है कि ऐसे प्रस्तावों में फंसने पर निवेशकों को औपचारिक बाजार ढांचे के भीतर उपलब्ध सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।NSE ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में निवेशकों को एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण लाभ, एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र और एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। इस चेतावनी का व्यापक संदेश यह है कि निवेशक किसी भी बाजार मध्यस्थ के साथ लेनदेन से पहले उसके पंजीकरण और बैंकिंग विवरण की स्वतंत्र रूप से जांच करें।
हमारी पिछली रिपोर्ट में NSE की उस चेतावनी का विवरण था, जिसमें ‘Vicky Dhakad’ से जुड़े ‘Trade Titan’ और अन्य सोशल मीडिया चैनलों के जरिए कथित तौर पर गारंटीड रिटर्न, मार्केट टिप्स, अकाउंट संचालन और डब्बा/अवैध ट्रेडिंग सेवाएं देने के दावों से निवेशकों को दूर रहने को कहा गया था। उस लेख में SCRA, 1956 के तहत संभावित कड़े दंड का उल्लेख किया गया था और यह भी समझाया गया था कि ऐसी अनधिकृत योजनाओं में फंसने पर एक्सचेंज का निवेशक संरक्षण, विवाद निपटान और शिकायत निवारण तंत्र लागू नहीं होता।
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