NSE ने अनधिकृत टेलीग्राम चैनल पर निवेशकों को चेतावनी दी

NSE ने अनधिकृत टेलीग्राम चैनल पर निवेशकों को चेतावनी दी
NSE की बड़ी चेतावनी

भारतीय शेयर बाजार में अनधिकृत सलाह और गारंटीड रिटर्न के दावों को लेकर नियामकीय सतर्कता बढ़ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों से कहा है कि वे "TRADING WITH KAROL" नामक टेलीग्राम चैनल सहित किसी भी ऐसी योजना से दूर रहें जो शेयर बाजार में निश्चित या आश्वस्त रिटर्न का वादा करती है।

हाइलाइट्स

  • नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 'TRADING WITH KAROL' टेलीग्राम चैनल द्वारा गारंटीड रिटर्न और सेवाओं के दावे को अनधिकृत घोषित किया।
  • NSE ने निवेशकों को ट्रेडिंग क्रेडेंशियल्स साझा न करने और 'Know/Locate your Stock Broker' सुविधा के जरिये पंजीकरण जांचने की सलाह दी।
  • एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत स्कीमों में निवेश करने पर निवेशक विवाद समाधान और संरक्षण तंत्र का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

चेतावनी का दायरा और निवेशकों के लिए सलाह

जैसा कि NSE India नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के हवाले से बताया है, "TRADING WITH KAROL" नाम का एक टेलीग्राम चैनल प्रतिभूति बाजार से जुड़े टिप्स, निवेश पर आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न, और अकाउंट हैंडलिंग सेवाएं दे रहा है। एक्सचेंज ने कहा कि किसी व्यक्ति, संस्था या सोशल मीडिया मंच की ओर से शेयर बाजार में संकेतात्मक, आश्वस्त या गारंटीड रिटर्न देने वाली किसी भी योजना या उत्पाद की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कानून के तहत प्रतिबंधित है।

एक्सचेंज ने निवेशकों को यह भी सलाह दी है कि वे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ट्रेडिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा न करें। NSE ने स्पष्ट किया कि संबंधित सोशल मीडिया चैनल उसके किसी पंजीकृत सदस्य या किसी पंजीकृत सदस्य के अधिकृत व्यक्ति के रूप में दर्ज नहीं है।

पंजीकरण जांच और विवाद निवारण पर असर

NSE ने अपनी वेबसाइट पर "Know/Locate your Stock Broker" सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए निवेशक पंजीकृत सदस्य और उनके अधिकृत व्यक्तियों का विवरण जांच सकते हैं। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा निवेशकों से धन लेने या भुगतान करने के लिए घोषित क्लाइंट बैंक खातों का विवरण भी इसी लिंक के तहत देखा जा सकता है।

निवेशकों को किसी भी व्यक्ति, संस्था या सोशल मीडिया मंच से लेनदेन करने से पहले इन जानकारियों की जांच करने की सलाह दी गई है। एक्सचेंज ने कहा कि ऐसी प्रतिबंधित योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होगी, क्योंकि इन योजनाओं को एक्सचेंज न तो मंजूरी देता है और न ही समर्थन करता है.

एक्सचेंज ने यह भी आगाह किया कि ऐसे मामलों में निवेशकों को उसके अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण, एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र, और एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र जैसे उपाय उपलब्ध नहीं होंगे।

हमारी पिछली रिपोर्ट में NSE की उस चेतावनी का विवरण था जिसमें निवेशकों को ‘Vicky Dhakad’ और उनसे जुड़े Telegram/YouTube/Facebook चैनलों से दूर रहने को कहा गया था, क्योंकि वहां बाजार टिप्स, गारंटीड रिटर्न, अकाउंट हैंडलिंग और कथित डब्बा ट्रेडिंग जैसी प्रतिबंधित सेवाएं पेश की जा रही थीं। लेख में SCRA, 1956 के तहत संभावित कड़े दंड और यह भी रेखांकित किया गया था कि ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर विवाद होने की स्थिति में एक्सचेंज के विवाद समाधान व निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलता।

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